सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए मुख्यमंत्री विशेष योजना सम्मान पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति को 30 हजार रुपए तक की वार्षिक पेंशन दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसमें विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत 75 वर्ष से कम आयु के दिव्यांगजनों को 1150 रुपए, इससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को 1250 रुपए तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित दिव्यांगजनों को 2500 रुपए तथा सिलिकोसिस पीड़ितों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। यानि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में एक वर्ष में 13,800 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है।
यह है पात्रता
इस योजना में चलने-फिरने से संबंधित विकलांगता, कुष्ठ रोगी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक पीड़ित, अंधापन, कम दिखाई देना, सुनने में कमी, भाषा संबंधी विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक बीमारी, पार्किंसंस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया सहित 40 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित लोग शामिल हैं। इसके अलावा पात्र व्यक्ति राजस्थान का होना चाहिए और वार्षिक आय 60 हजार रुपए तक होनी चाहिए।
पात्र व्यक्ति ऐसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्र व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए पात्र व्यक्ति को सबसे पहले myScheme वेबसाइट पर जाना होगा, वहां अपने SSO यूजर और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा या नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया के निर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें भामाशाह परिवार आईडी, पेंशनर विवरण, बैंक विवरण, विकलांगता विवरण और सत्यापन विवरण सहित सभी आवश्यक जानकारी देनी होगी। पूरी जानकारी भरने के बाद एक बार फिर पूरी जानकारी चेक कर लें। पूरी जानकारी सही-सही देने के बाद आवेदन करें। सभी दस्तावेजों के सत्यापन के कुछ दिन बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री विशेष लाभार्थी सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
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