Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने फलटन उपजिला अस्पताल में काम करने वाली 28 साल की डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शनिवार 27 अक्टूबर 2025 को एक इंजीनियर और पुलिस सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है. इंजीनियर के भाई और बहन ने बताया कि रिपोर्टों के विपरीत उसे पुणे के एक फार्महाउस से नहीं बल्कि आत्मसमर्पण करने के लिए कहे जाने के बाद फलटन स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया.
‘मेरे भाई ने डॉक्टर को कभी फोन नहीं किया…’
इंजीनियर के भाई ने कहा,’ हमने उसे फोन करके सरेंडर करने को कहा था. उसके सोशल मीडिया रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स पुलिस को दे दिए गए हैं. मेरे भाई ने डॉक्टर को कभी फोन नहीं किया बल्कि डॉक्टर ही उसे बार-बार फोन करके परेशान करता थी.’ उन्होंने यह भी बताया मृतक डॉक्टर पिछले एक साल से इंजीनियर के घर पर रह रही थी और 4000 का मासिक किराया दे रही थी. इंजीनियर की छोटी बहन ने कहा,’ पिछले महीने मेरा भाई डेंगू के इंफेक्शन से उबरने के लिए फलटन आया था. डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उन्होंने एक-दूसरे को फोन नंबर दिए. लगभग 15 दिन पहले उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, जो भाई ने ठुकरा दिया. दिवाली के दौरान वह थोड़ी परेशान लग रही थी, लेकिन हमें लगा कि यह काम से जुड़ा मामला होगा.’ बहने ने आगे कहा,’ वह हमारे लिए परिवार की तरह थी और हमारी मां उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी.’
सब इंस्पेक्टर ने किया आत्मसमर्पण
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए इंजीनियर ने दावा किया है कि डॉक्टर ने उस पर शादी करने और शारीरिक संबंध बनाए रखने का दबाव डालकर उसे परेशान किया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा,’ आरोपी और मृतका के बीच बड़ी संख्या में चैट और कॉल रिकॉर्डिंग मिली हैं, जिसमें वह तनाव और दबाव के बारे में बात कर रही है.’ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इंजीनियर को सुबह-सुबह गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सब इंस्पेक्टर ने देर रात फलटन ग्रामीण पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या सब इंस्पेक्टर का मृत डॉक्टर के साथ पहले कोई रिश्ता था. डॉक्टर की आत्महत्या के बाद उसकी हथेली पर एक नोट मिला था, जिसमें सब इंस्पेक्टर और मकान मालिक के बेटे को डॉक्टर को यह कदम उठाने के लिए मजबूर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था.
पुलिस कर रही जांच
पुलिस के मुताबिक इस नोट और व्हाट्सएप चैट जैसे साक्ष्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 64 (बलात्कार) और 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. SP दोशी ने कहा,’ एक महिला ने अपनी जान दे दी है और उसके आरोपों में कुछ सच्चाई हो सकती है. हम सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. यह एक चुनौतीपूर्ण मामला है क्योंकि उसने पहले कोई शिकायत नहीं की थी. तकनीकी साक्ष्यों और व्हाट्सएप चैट की जांच की जाएगी, लेकिन ब्लैकमेल का कोई पहलू तो नहीं था. यह जांच के बाद ही पता चलेगा.’
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