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RDVV के कुलगुरु को बचाने की रची साजिश! हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच के दिए निर्देश

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जबलपुर: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु पर एक महिला अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला अधिकारी का कहना है कि VC ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और अश्लील इशारे किए। इस मामले में हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया हैं कि वे फॉरेंसिक और तकनीकी विशेषज्ञों से जांच कराएं। यह जांच CCTV कैमरे की कार्यप्रणाली को लेकर होगी। आरोप है कि घटना के दिन कैमरा खराब था, इसलिए फुटेज नहीं मिल पाया। कोर्ट यह पता लगाना चाहता है कि क्या वाकई कैमरा खराब था या फुटेज को जानबूझकर गायब किया गया। हाई कोर्ट में जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पाया कि घटना के समय के CCTV फुटेज को लेकर विरोधाभास है। पहले कहा गया कि फुटेज सुरक्षित है, लेकिन बाद में बताया गया कि कैमरा खराब होने के कारण फुटेज डाउनलोड नहीं हो सका। इसी विरोधाभास को दूर करने के लिए कोर्ट ने फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया है। महिला अधिकारी ने की थी शिकायतदरअसल, महिला अधिकारी ने राज्य महिला आयोग और उच्च शिक्षा विभाग में VC के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि 21 नवंबर 2024 को VC आर.के. वर्मा ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया था। वहां उन्होंने महिला अधिकारी के साथ अभद्र टिप्पणी की और अश्लील इशारे किए। महिला अधिकारी ने RTI के तहत CCTV फुटेज की मांग की, लेकिन उन्हें फुटेज नहीं दिया गया। कमेटी के सामने नहीं पेश किया फुटेजमहिला अधिकारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जांच की मांग की थी। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि VC ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। हाई कोर्ट ने इस मामले में पहले CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी के सामने फुटेज पेश नहीं किया गया। बताया गया कि कैमरा खराब होने के कारण फुटेज डाउनलोड नहीं हो सका। रजिस्ट्रार से मांगा जवाबअब हाई कोर्ट ने जिला कलेक्टर जबलपुर को CCTV कैमरा और डीवीआर की जांच कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि CCTV कैमरा कब लगाया गया था, वह कब तक काम कर रहा था, उसमें कब खराबी आई और घटना की तारीख को कैमरा क्यों काम नहीं कर रहा था। कोर्ट ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। रजिस्ट्रार को बताना होगा कि आदेश के तुरंत बाद CCTV फुटेज को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया।
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