फरीदाबाद: फरीदाबाद की एक अदालत ने 2022 में ढाबे पर 150 रुपये को लेकर हुए विवाद में अपने परिचित की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने पुख्ता सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी योगेंद्र को दोषी करार दिया। बुढ़ैना गांव के तेजपाल की शिकायत पर 30 जनवरी 2022 को खेड़ीपुल थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। क्या है मामला?तेजपाल ने आरोप लगाया था कि उनका 26 वर्षीय बेटा दिलीप 29 जनवरी की रात को बुढ़ैना चौक स्थित शिव ढाबे से खाना लाने गया था लेकिन वह लापता हो गया। पुलिस ने बताया कि अगली सुबह दिलीप का शव बुढ़ैना पुलिया के पास मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिलीप के शरीर पर चोटों के आठ निशान पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि दिलीप का ढाबे पर योगेंद्र से झगड़ा हुआ था। क्यों हुआ था विवाद?उन्होंने बताया कि 30 वर्षीय योगेंद्र को हिरासत में लिया गया और बाद में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। योगेंद्र ने खुलासा किया कि उसने दिलीप को भोजन के लिए पैसे दिए थे, लेकिन जब पीड़ित ने कथित तौर पर 150 रुपये रख लिए तो विवाद शुरू हो गया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद योगेंद्र ने दिलीप पर हमला कर सिर पर वार किया जिससे उसकी मौत हो गई। 18 गवाहों के बयान के बाद चार्जशीटपुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में 18 गवाहों के बयान के साथ आरोपपत्र दाखिल किया गया। अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि जिला अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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