नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को अहम निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छह महीने में सड़क सुरक्षा से संबंधित उपायों को मजबूत करने के लिए राज्य नियम बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क और फुटपाथ पर चलने वालों की सुरक्षा से जुड़े और भी कई निर्देश राज्यों को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मोटर वाहन एक्ट की धारा के तहत नियम बनाने को कहा। जिससे नेशनल हाइवे और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मोटर वाले वाहन और पैदल चलने वालों की गतिविधि और पहुंच को नियंत्रित किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने राज्यों को कहा कि वे मोटर वाहन एक्ट की धाराओं के तहत नियम बनाकर अधिसूचना जारी करें। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को मोटर वाहन एक्ट की धारा 128(1)(ए) के तहत साइकिल और ठेले जैसे गैर मोटर वाले वाहनों की आवाजाही और सुरक्षा को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने होंगे। पैदल चलने वालों के लिए भी राज्य नियम बनाएंगे कि वे कहां जा सकते हैं और कहां नहीं। दिल्ली चिड़ियाघर और एक अन्य जगह सड़क पार करने की व्यवस्था न होने पर कोर्ट ने चिंता जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा राज्यों को ये निर्देश भी दिया कि वे मोटर वाहन एक्ट की धारा 210(बी) के तहत नेशनल हाइवे और अन्य सड़कों के डिजाइन, निर्माण और उनके रखरखाव के लिए मानक भी तय करें। ताकि सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित हो और पैदल चलने वालों को सुरक्षा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हेलमेट पहनने के लिए सख्त नियम बनाने को भी कहा है। इसके अलावा गलत लेन में वाहन चलाने, कारों में अवैध हूटर लगाने और तेज हेडलाइट वाली गाड़ियों के मालिकों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू होने से सड़कों पर होने वाले हादसे कम होने की संभावना है। भारत में हर साल हजारों लोगों की जान सड़कों पर हादसों की वजह से जाती है। खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस पर चिंता जता चुके हैं।
The post Supreme Court: पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिए अहम निर्देश, बिना मोटर वाले वाहनों को भी रेगुलेट करना होगा appeared first on News Room Post.
You may also like
इन तीन वैज्ञानिकों को मिला रसायन विज्ञान का Nobel Prize
ईडी ने नकली समन और डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ नई व्यवस्था लागू की
बांग्लादेश: शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, लोगों को 'जबरन गायब' कराने का आरोप
एनडीए में कोई नाराजगी नहीं, नेतृत्व और नीति तय : गिरिराज सिंह
भारत का हाइड्रोजन युग हो गया शुरू : केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी