इंटरनेट डेस्क। राजस्थान एएसआई भर्ती परीक्षा 2021 फिर से चर्चा में आ गई है। कारण यह हैं की राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 को रद करने वाले एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि, चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना पर प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो अमर सिंह और अन्य चयनित सब-इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एसपी शर्मा और संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी।
खबरों की माने तो याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने तर्क किया कि एकल पीठ का परीक्षा रद करने का आदेश गलत था, क्योंकि सरकार भी भर्ती रद करने के पक्ष में नहीं थी। एसओजी ने पहले ही पेपर लीक में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे दागदार और सच्चे उम्मीदवारों के बीच भेद करना संभव था। भर्ती रद करने का मतलब उन लोगों के लिए तत्काल बर्खास्तगी होगा, जो पहले से प्रशिक्षण में हैं या नौकरी पर हैं और जो सच्चे हैं।
PC- JAGRAN
You may also like
Govt Job Alert 2025: सरकारी कंपनी में निकली मैनेजमेंट असिस्टेंट की वैकेंसी, मंथली सैलरी 1.20 लाख तक, यहां भेजें फॉर्म
भाजपा ने सहयोगियों को घुटनों पर लाया, जदयू को किया कमजोर: मृत्युंजय तिवारी
उत्तराखंड में युवा आपदा मित्र योजना का शुरू, आपदा के समय निभाएंगे अहम भूमिका
पुलिस मुठभेड़ में दो लुटेरे गिरफ्तार,एक घायल
पोस्ट ऑफिस FD को समय से पहले तुड़वाने पर क्या ब्याज का लाभ मिलेगा? जानें क्या हैं नियम