– आदेश का पालन करने या 22 सितम्बर को हाजिर होने का निर्देश
प्रयागराज, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश का अनुपालन न करने पर नाराजगी जताते हुए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की एमडी ईशा दुहन को अवमानना नोटिस जारी की है और 22 सितंबर 2025 तक कोर्ट आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने गाजियाबाद के राम रतन सुमन की अवमानना याचिका पर दिया है। याची पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गाजियाबाद में एकाउंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। कुछ आरोपों को लेकर अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान याची को बहाल कर दिया गया लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी नहीं की गई जबकि कोर्ट ने दो सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
70 की उम्र 0 बीमारी! ये 2 बॉलीवुड स्टार्स फिट रहनेˈ के लिए रोज़ पीते हैं अपना यूरिन राज जानकर उड़ जाएंगे होश
घर में शराब रखने को लेकर भी तय है लिमिट देखियेˈ किस राज्य के लोगों को कितनी शराब रखने की है अनुमति
हर रात अचानक 3 से 5 के बीच टूट रही हैˈ नींद तो समझ जाएंं कि भगवान दे रहे हैं ये संकेत
पति ने प्रेमी से कराई पत्नी की शादी रोते हुए बोला-ˈ मैं बच्चों को संभाल लूंगा जाओ तुम खुश रहो
2 दिन में मस्से गायब! बवासीर के इस देसी इलाज नेˈ कर दिखाया वो जो सर्जरी भी न कर पाई