रेवाड़ी, 3 जून (Udaipur Kiran) । हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण दने अपने प्लॉट धारकों को राहत देने के लिए विवादों से समाधान योजना 2024 शुरू की है। इस योजना के तहत अब लोग अपनी लंबे समय से बकाया बढ़ी हुई राशि को कम दरों पर जमा कर सकते हैं।
उपायुक्त अभिषेक मीणा ने मंगलवार को बताया कि इस योजना का उद्देश्य पुराने विवादों को खत्म करते हुए लोगों को आसान तरीके से भुगतान करने का अवसर देना है। इस योजना में कोई कानूनी झंझट नहीं है, लोग सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख 30 जून है।
उपायुक्त ने बताया कि यह योजना आवासीय प्लॉट, फ्लैट्स, दुकानों, गेस्ट हाउस, और अन्य संपत्तियों पर लागू होती है। इस योजना को लेकर लोगों में अच्छी रुचि भी देखी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ अब तक प्रदेश भर में 590 से ज्यादा लोग उठा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली आवासीय प्लाट, फ्लोरवाइज रजिस्ट्रेशन, गु्रप हाऊसिंग सोसायटी साथ ही संस्थागत व औद्योगिक प्लाट वाले सभी आबंटियों और प्लाट धारकों के लिए उपलब्ध है।
उपायुक्त ने सभी पात्र प्लॉट धारकों से अपील की है कि वे समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं और बकाया बढ़ी हुई राशि का भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो भी एचएसवीपी प्लाट धारक इस योजना के दायरे में आते हैं, वे पोर्टल पर जाकर आवेदन करते हुए बकाया बढ़ी हुई राशि से छुटकारा पा सकते हैं।
(Udaipur Kiran) / श्याम सुंदर शुक्ला
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