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पीआईएल दाखिल करने वाले याची की पिटाई पर हाईकोर्ट गम्भीर

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–संत कबीर नगर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब तलब

प्रयागराज, 01 सितम्बर (Udaipur Kiran) । अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याची की पिटाई करने को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस मामले में जिले के आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों सहित राजस्व अधिकारयों से भी जवाब तलब किया है। सभी को दस दिन में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

संत कबीर नगर के गाँव उमिला बुद्धा कलान में सार्वजनिक उपयोग की भूमि और गाँव सभा की भूमि पर हुए व्यापक अतिक्रमण को लेकर कमल नारायण पाठक ने जनहित याचिका दाखिल की है। इस पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की पिटाई पर कोर्ट ने गम्भीर चिंता जताई है।

कोर्ट ने कहा कि यदि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण जैसी गतिविधियों की रिपोर्ट करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को गुंडों और माफियाओं द्वारा धमकाया और पीटा जाएगा, तो समाज में हो रही इस तरह की गड़बड़ियों को उजागर करने वाला कोई नहीं बचेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि राज्य के अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही से पालन करते तो जनहित याचिका दाखिल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

इस मामले में याचिकाकर्ता कमल नारायण पाठक ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि गाँव की तालाब, खलिहान, गड़ही, ठीकरी (भीटा) आदि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर प्रतिवादियों ने अवैध कब्जा करके निर्माण कर लिया है। सुनवाई के दौरान खलीलाबाद के एसडीएम द्वारा दिए गए लिखित निर्देशों में बताया गया कि अतिक्रमण के विरुद्ध 47 मामले दर्ज किए गए हैं, जो अभी भी लम्बित हैं।

इसके साथ ही याचिका में याचिकाकर्ता के भाइयों पर हमले और पुलिस की मनमानी का गम्भीर आरोप लगाया गया है। आरोप है कि 26 अप्रैल, 2025 को याचिकाकर्ता के भाई दीप नारायण और राज नारायण पाठक को प्राथमिक पाठशाला में बुलाकर उनकी पिटाई की गई। जब वे पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस ने पीड़ितों की बजाय आरोपियों का एफआईआर पहले दर्ज किया और पीड़ितों को धमकाया गया।

कोर्ट ने संत कबीर नगर के एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी और एक जूनियर इंजीनियर को दस दिनों के भीतर अपने व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करके इन आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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