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हिसार : हत्या के तीन वर्ष पुराने मामले में दोषी को उम्र कैद

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गली में कुत्ता घुमाने के विवाद में चाकुओं से

किया था हमला

हिसार, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । एडीजे सौरभ खत्री की

अदालत ने लगभग तीन वर्ष पूर्व हुए नितिन हत्या मामले में दोषी अभिषेक उर्फ शेखू को

उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने शुक्रवार काे यह फैसला सुनाया।

मामले के अनुसार वर्ष 2022 में पटेल नगर के रहने

वाले युवक नितिन पर घर के बाहर कुत्ता घुमाने के दौरान चाकुओं से हमला कर दिया गया

था। इस मामले में पुलिस ने तब हत्या प्रयास का मामला दर्ज किया था। इसके बाद नितिन

की 6 दिन बाद निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में

हत्या की नई धारा जोड़ते हुए कार्रवाई की थी।तीन साल से ऊपर कोर्ट में चले इस मामले

में अब आरोपी अभिषेक उर्फ शेखू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस

मामले में नितिन की मां संतोष कुमार की शिकायत पर पीएलए चौकी में मामला दर्ज किया गया

था। पीड़ित की मां संतोष कुमारी पत्नी सोहनलाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था

कि 16 मार्च 2022 की रात करीब 12:15 बजे वह अपने बेटे नितिन उर्फ धोला के साथ गली में

कुत्ता घुमाने निकली थीं। उसी दौरान शेखू पुत्र प्रदीप निवासी पटेल नगर ने उनके बेटे

का रास्ता रोक लिया और गाली-गलौच करने लगा। जब विरोध किया गया तो शेखू ने नितिन के

हाथ में पकड़ी छुरी छीनकर उसके पेट में मार दी। हमले के बाद नितिन बेहोश होकर गिर पड़ा।

संतोष कुमारी के शोर मचाने पर आरोपी शेखू जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो

गया।

घायल को तुरंत सरकारी अस्पताल हिसार ले जाया गया,

लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे निजी अस्पताल हिसार रेफर कर दिया गया। हालत गंभीर होने

के कारण माता-पिता बेटे को लेकर सीएमसी अस्पताल लेकर चले गए। जहां 6 दिन बाद करीब

22 मार्च को उपचार के दौरान नितिन ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस ने इसमें हत्या

की नई धारा जोड़ी गई थी। मां संतोष कुमारी ने

बताया कि नितिन के दो भाई और एक बहन हैं।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

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