भोपाल, 24 सितम्बर (Udaipur Kiran News) . पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने कहा कि Madhya Pradesh गो-वंश के वध पर कानूनी रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य है. प्रदेश में गो-वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 (संशोधित 2010) लागू है, जिसमें गो-वंश के वध पर 7 साल का कारावास तथा गो-मांस रखने/परिवहन करने पर 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है.
मंत्री पटेल ने बुधवार को एक बयान में कहा कि Chief Minister डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में इस प्रतिबंध को प्रदेश में सख़्ती से लागू किया जा रहा है. पूरे प्रदेश में वर्ष 2024-25 को गो-वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया. गो-वंश का संरक्षण एवं संवर्धन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
मंत्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में गो-वंश वध प्रतिबंध के साथ ही गो-वंश के अवैध परिवहन पर भी लगाम कसी गई है. अधिनियम को और अधिक कठोर करते हुए मध्यप्रदेश गो-वंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2024 में गो-वंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन को राजसात करने का प्रावधान भी किया गया है.
(Udaipur Kiran) तोमर
You may also like
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए रोहित और विराट का चयन तय, गिल को आराम मिला तो कौन लेगा उनकी जगह?
तीसरा तलाक... सानिया मिर्जा के बाद अब टूटने वाला है शोएब मलिक से एक और रिश्ता? सना जावेद के साथ क्या बवाल हुआ?
पन्ना : तेज रफ्तार बोलेरो ने 25 लोगों को रौंदा, 15 गम्भीर, दो की मौत
मंदसौर जिले के 3 लाख 87 हजार किसानों को 267 करोड़ की मुआवजा राशि मिली
AFG vs BAN 2nd T20: बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर चुनी गेंदबाज़ी, देखें प्लेइंग इलेवन