रांची, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने बुधवार को हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषी भाई हैं। दोनों ने आपसी विवाद के बाद शिवा कुमार राम की हत्या कर दी थी और साक्ष्य छुपाने के लिए शिवा के शव को छिपा दिया था।
अदालत ने दोनों दोषियों बंधनू उरांव और अनिल उरांव पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार शिवा कुमार राम की हत्या 15 नवंबर 2020 को हुई थी। घटना को लेकर मृतक के पिता ने पिठोरिया थाना में कांड संख्या 142/2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बंधनू उरांव और अनिल उरांव को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों दोषी बंधनू उरांव और अनिल उरांव पिठोरिया थाना क्षेत्र के दुबलिया गांव के निवासी हैं।
—————
(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
You may also like
पाकिस्तान में शिव मंदिर की रक्षा ने मुस्लिमों को किया प्रभावित
करीना कपूर खान नहीं मानती हिंदू धर्म को शादी के पहले ही अपना लिया था ये कल्चर बच्चों को भी`
इस मुस्लिम देश की लड़कियां भारतीय मर्दों से शादी करने के लिए लगी हैं कतार में वजह पाकिस्तान या इंडोनेशिया नहीं बल्कि ये है…`
इस मुस्लिम देश में पिता अपनी ही बेटी से रचा लेता है शादी संबंध बनाने की भी मिलती है इजाजत`
हरी मिर्च काटने के बाद होती है हाथों में जलन तो अपनाएं ये 3 आसान घरेलू उपाय झट से मिलेगा आराम`