सुप्रीम कोर्ट में है मामला
केंद्र सरकार ने बीते अप्रैल माह में वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया था, जिसके बाद 5 अप्रैल को इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली थी। हालांकि इसके बाद कुछ मुस्लिम संगठनों और कुछ सांसदों ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं केंद्र सरकार ने इन याचिकाओं के विरुद्ध संशोधित वक्फ अधिनियम का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ALSO READ:
देशभर की संपत्तियों का पूरा ब्योरा होगा
इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार नई वेबसाइट पर देश भर की वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्योरा होगा, जिसमें उनके मुतवल्लियों की संपत्ति भी शामिल होगी। वहीं केंद्र सरकार वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के लिए नियम बनाने के लिए राज्य सरकारों से भी चर्चा करेगी।
ALSO READ:
कानून के तहत राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होंगे और उनमें राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व भी होगा। राज्यों से सलाह और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्ड के लिए नियमों को अधिसूचित कर सकती है। इनपुट एजेंसियां Edited by: Sudhir Sharma
You may also like
शर्म आनी चाहिए...ट्रंप पर 21450000000 रुपये खर्च करने वाले मस्क अब खुलकर विरोध में उतरे, भारत से सीधा कनेक्शन
तेज रफ्तार और खतरनाक स्टंट करने वाले बाइकर की पहचान
उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक जम्मू कश्मीर के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा- उपराज्यपाल
पेंशन अदालतों से 18 हजार से अधिक शिकायतों का हो चुका है निस्तारण- डॉ. जितेन्द्र सिंह
(अपडेट) बेंगलुरू में भगदड़ के दौरान 11 लोगों की मौत, 33 घायल, मृतक परिजनों को दिए जाएंगे 10-10 लाख